पैन-आधार लिंकिंग: 30 जून 2023 को PAN कार्ड और आधार की लिंकिंग की अंतिम तारीख है। इस तारीख तक, आप 1000 रुपये का जुर्माना देकर PAN-आधार को लिंक कर सकते हैं।



आयकर विभाग ने बताया है कि यदि आपके आधार या PAN कार्ड में नाम गलत है, या जन्म तिथि और लिंग की गलत जानकारी दी गई है, तो लिंकिंग में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। किसी भी जनसांख्यिकीय मिलान-नहीं-मिलान के मामले में, PAN और आधार की लिंकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणिकरण की सुविधा दी जाती है। आप Protean और UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं।

आप इन वेबसाइटों पर जाकर अपनी PAN विवरणों को अपडेट कर सकते हैं।

इसी तरह, आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार विवरणों को अपडेट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक है: https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/update

इसके बाद, आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर PAN-आधार को लिंक कर सकते हैं। यदि आप 30 जून तक लिंकिंग नहीं करते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही, आपका PAN कार्ड निष्क्रिय भी हो जाएगा। PAN कार्ड निष्क्रिय होने के मामले में, आप वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाता खोलने या क्लेम लेने जैसे कार्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा।



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